हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय 03.03.2023 (1000 करोड़ रुपये सालाना खर्च पर OPS लागू )
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– मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया और भविष्य में सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों को भी ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। यह निर्णय लिया गया कि इन कर्मचारियों को भी जीपीएफ के दायरे में लाया जाएगा और नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत उन कर्मचारियों को, जो 15 मई, 2003 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें संभावित तिथि से ओपीएस दिया जाएगा।

यह निर्णय लिया गया कि नियमों में आवश्यक संशोधन के बाद, एनपीएस के तहत सरकार और कर्मचारियों द्वारा योगदान 1 अप्रैल, 2023 से बंद हो जाएगा। 1 अप्रैल, 2023 से एनपीएस के तहत कर्मचारियों से उनके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहता है, तो वह इसके लिए सरकार को अपनी सहमति दे सकता है। सरकार ओपीएस के कार्यान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करेगी। मंत्रि-परिषद ने एनपीएस के तहत 8000 करोड़ रुपये की राशि राज्य को लौटाने के लिए केंद्र सरकार को भेजे जाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। कैबिनेट ने वित्त विभाग को नियमों में संशोधन कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

– राज्य मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 780 आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के आधार पर शामिल करने का निर्णय लिया गया, ताकि लोगों को सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके, क्योंकि वे सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। बैठक में एनएचएम में सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के तहत आशा सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गई।

– मंत्रिमण्डल ने प्रथम से 8वीं कक्षा की सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लड़कों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति छात्र 600 रुपये की राशि, या तो छात्र या मां के नाम पर, उन्हें मुफ्त स्कूल वर्दी प्रदान करने के बदले में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। इससे राज्य में लगभग 3.70 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।

– मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2023-24 के लिए नीलामी-सह-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 के तहत टोल बैरियरों को पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है।

– मंत्रिमण्डल ने वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ को युक्तिसंगत बनाने की स्वीकृति प्रदान की और 26 इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सेवाओं को लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और एचपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड में समाहित किया जाएगा।

– मंत्रिमण्डल ने योल खास छावनी बोर्ड की सीमा से आबकारी सिविल क्षेत्रों को निकटवर्ती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोर्ती खास और नरवाना खास में मिलाने को मंजूरी दे दी।

– मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने को भी मंजूरी दी।

– मंत्रिमण्डल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक, मंडी में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के सहायक प्राध्यापक के एक पद को भरने का भी निर्णय लिया।