राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा आदर्श चुनाव संहिता के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। विभाग द्वारा गठित कार्य बल ने सूचना के आधार पर मण्डी जिला के भांबला चौक में एक बन्द पड़ी दुकान के निरीक्षण के दौरान 53 पेटी व चार बोतल आईएमएफएल (फॉर सेल इन चण्डीगढ़/पंजाब) पाई गई। कार्यबल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस मामले को पुलिस थाना हटली के सुपुर्द कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि कार्यबल ने पिछले तीन दिनों में प्रदेश के मंडी, चम्बा, कुल्लू, सोलन, शिमला, बिलासपुर जिलों एवं पुलिस जिला बद्दी तथा पुलिस जिला नूरपुर में कारवाई करते हुए लगभग 12388.65 लीटर शराब को जब्त किया है।
उन्होंने बताया कि जिला मंडी, चम्बा, कुल्लू, और पुलिस जिला नूरपुर में कार्यबल ने जहां 6318 लीटर लाहन/कच्ची शराब को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जब्त करते हुए नियमानुसार मौके पर नष्ट किया है वहीं शराब की 674 पेटियों को कब्जे में लेकर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आदर्श चुनाव संहिता लागू है तथा विभाग की अवैध शराब के विरुद्ध कारवाई जारी है। सभी नोडल प्रभारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। विभाग ने वाहनों की सघन तलाशी अभियान के अंतर्गत सोने एवं चांदी के आभूषणों की बरामदगी के उपरांत छानबीन कर हि.प्र. जीएसटी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा चोर रास्तों एवं संदिग्ध परिसरों पर भी की कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर भी उड़नदस्तों द्वारा नाके लगा कर वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सभी जिला नोडल अधिकारियों, जोनल प्रवर्तन/नोडल प्रभारियों को शराब के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि शराब की किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-8062, ई मेल- vselection2022@mailhptax या व्हाट्सएप नम्बर 94186-11339 पर सम्पर्क किया जा सकता है।